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[रजिस्ट्रेशन] हरियाणा विवाह शगुन योजना 2023 कन्यादान योजना हरियाणा ऑनलाइन आवेदन

[रजिस्ट्रेशन] हरियाणा विवाह शगुन योजना 2023: MMVSY कन्यादान योजना हरियाणा ऑनलाइन आवेदन || Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana || कन्यादान योजना हरियाणा आवेदन फॉर्म PDF डाउनलोड यहाँ उपलब्ध है। शादी शगुन योजना ऑनलाइन पंजीकरण, लाभ, पात्रता, आवेदन स्थिति, एप्लीकेशन स्टेटस और कहाँ आवेदन करें, आदि जानकारी हमारे इस लेख में दी गयी है। यदि आप भी इस योजना के लिए आवेदन करने की इच्छा रखते है तो इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़े।

Contents show

MMVSY मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा [पंजीकरण]

हरियाणा सरकार ने भी ऐसी बहुत सी योजनाओं की शुरुआत की है जो भविष्य में हरियाणा सरकार के लोगों के लिए लाभकारी साबित होंगी। हरियाणा सरकार ने गरीब कन्याओं के लिए एक ऐसी योजना तैयार की है जिसमें गरीब परिवार की कन्याओं के विवाह में कोई परेशानी नहीं आयेंगी।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा के तहत मिलने वाली सहयता राशि को 51 हजार रूपये से बढ़ा कर अब 71 हजार रूपये कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाती और टपरीवास समुदाय की लड़कियों की शादी के लिए शगुन के तोर मिलने वाली सहयता राशि में 21000 रूपये की बढ़ोतरी की है। अब हरियाणा सरकार 71000 रूपये की आर्थिक सहयता देगी।

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojna Haryana: इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसुचित जाति और विधवाओं की कन्याओं को कन्यादान के नाम पर 71000 रूपये की धनराशि प्रदान की जायेंगी। इसमें 66,000 रूपये की धनराशि शगुन के तौर पर विवाह के समय दी जायेंगी और बाकी के 5,000 रूपये की धनराशि शादी के पंजीकरण के समय पर दी जायेंगी। आज हम इस लेख में आपको इस योजना के लाभ, उद्देश्य, पात्रता, और उनमें प्रयोग होने वाले दस्तावेजों के बारेें में बतायेंगे।

Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana

Highlights of हरियाणा विवाह शगुन योजना 2023

योजना का नाम मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा (MMVSY)
विभाग का नाम Welfare of Scheduled Caste & Backward Classes Department, Govt of Haryana
योजना शुरू की गई हरियाणा सरकार द्वारा
लाभार्थी राज्य की लड़कियाँ
वर्ष 2023
सहायता राशि 71,000 रूपये
Application Process Online and Offline
योजना के उद्देश्य गरीब घर की बेटियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
ऑफिसियल वेबसाइट http://haryanascbc.gov.in/

हरियाणा विवाह शगुन योजना 2023 के तहत सहायता राशि की जानकारी

विधवा महिलाओं के लिए सहायता राशि

  • यह राशि विधवा महिलाओं की कन्याओं को शादी के समय पर दी जाती है। इसमें सहायता राशि 51,000 रूपये की है। इसमें 46,000 रूपये की धनराशि शादी के समय और बाकी की धनराशि शादी के पंजीकरण होने के बाद दी जाती है। पंजीकरण कराने के छः महिने के अन्दर यह राशि मिलती है। अगर पंजीकरण नहीं होता है तो बाकि की राशि नहीं मिलती है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए सहायता राशि

यह राशि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले एससी, विधवा महिलायें, तलाकशुदा महिलायें और अनाथ के बच्चों को प्रदान किये जायेंगें। इसमें 41,000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है जिसमें 36,000 रूपये शादी के समय और बाकी के बचे हुए धनराशि 5,000 रूपये को पंजीकरण के छः महीने के अन्दर दिया जायेंगा।

जनरल एवं पिछड़े वर्ग, बीपीएल परिवार, अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति  के लिए सहायता राशि

इस श्रेणी के लोगों के लिए 11,000 रूपयें की धनराशि प्रदान की जाती है। इसमें से 10,000 रूपये की धनराशि शादी के समय और बाकी की धनराशि 1,000 रूपये पंजीकरण के समय दी जाती हैं पर इस वर्ग के लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास ढाई एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपये से कम हो।

महिला खिलाड़ियों के लिए सहायता राशि

इसमें महिला खिलाड़ियों के लिए 31,000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है। चाहे वह किसी भी जाति की हो या उसकी कितनी भी आय हो। उसके शादी के समय पर सरकार द्वारा यह धनराशि उसकों मिल जाती है।

हरियाणा विवाह शगुन योजना आवेदन हेतु पात्रता / योग्यता की शर्तें

इस योजना को आवेदन करने से पहले आवेदक को यह जानना जरूरी है कि वह इस आवेदन के योग्य है या नहीं।

  • सबसे पहले आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • दुल्हन की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और इसके साथ-साथ दूल्हे की उम्र 21 साल से कम नहीं हो।
  • इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है की इस योजना का लाभ एक ही परिवार के दो लड़कियों को मिल सकता है।
  • यदि शादी का पंजीकरण छः महिने के भीतर ना कराया गया तो बाकी की धनराशि नहीं मिल सकती है।
  • महिला खिलाड़ी के केस में छह खिलाड़ियों को छोड़कर हर लड़की के परिवार की सलाना आय एक लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

हमने आपको बताया कि इस योजना में पात्र लाभार्थियो को 71,000 रूपये की धनराशि दी जाती है। यह राशि सभी दस्तावेजों को पूरा करने के बाद ही लाभार्थी को मिलता है। इस योजना में दूल्हा 21 साल का और दूल्हन की उम्र 18 साल होनी चाहिए। इस योजना में दिव्यांगजनो को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस योजना को हरियाणा कन्यादान योजना भी कहा जाता है।

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हरियाणा विवाह शगुन योजना ऑनलाइन आवेदन

इस योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले मत्वपूर्ण दस्तावेजों को इकट्ठा कर ले, उसके बाद ही किसी CSC सेंटर पर जा कर अपना पंजीकरण करवाए।

हरियाणा विवाह शगुन योजना आवेदन फॉर्म || एप्लीकेशन फॉर्म

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा के आवेदन करने की प्रक्रियाः- हरियाणा विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है। आवेदन फॉर्म आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते है अन्यथा इस योजना को आधिकारिक वेबसाईट से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है। ऑफिसियल वेबसाइट जिसका नाम है http://haryanascbc.gov.in/ है। इसके बाद हरियाणा शादी शगुन योजना एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें।

विवाह शगुन योजना की महत्वपूर्ण बात

आवेदन फॉर्म विवाह की तारीख से पहले जमा करें, ताकि समय रहते सहायता राशि मिल सके।

सहायता राशि को विवाह के बाद प्राप्त करने के लिए आवेदन फॉर्म को

i) up to 2 month after marriage: District Welfare Officer. (शादी के 2 महीने पहले तक : जिला कल्याण अधिकारी।)

ii) up to 6 month after marriage: Deputy Commissioner. ( शादी के 3 महीने बाद तक: निदेशक, मुख्यालय)

  • विवाह के 3 माह बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

No application will be entertained received after 3 months of the marriage. विवाह के 3 माह बाद आवेदन फॉर्म नहीं जमा होंगे।

Direct Links to Download Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Application Form

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana Application Form Click Here
Official Website Click Here
Saral Portal Link
Click Here
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Important Documents for Haryana Vivah Shagun Yojna 2023

इस योजना के लिए जो मुख्य दस्तावेजों की जरूरत है वह इस प्रकार है।

  • आधार कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • हरियाणा निवासी पत्र
  • तलाक शुदा होने का प्रमाण पत्र
  • शादी का कार्ड
  • बैंक अकाउंट पासबुक (Details)
  • पासपोर्ट साईज फोटो
  • दुल्हन एवं दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र

अगर आपको इस योजना से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी होती है तो नीचे दिये गये पतों पर सम्पर्क कर सकते है या आधिकारिक वेबसाईट पर विजिट कर सकते है।

Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department

Bays No. 53-54, Kalyan Bhawan, Sector – 2,

Panchkula- 134109

Haryana, India.

Tel: 0172-2564006 , 2567009

Email: [email protected]

FAQs – MMVSY हरियाणा विवाह शगुन योजना 2023

प्रश्‍न: हरियाणा विवाह शगुन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उत्तर: इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु आपको अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते है।

प्रश्‍न: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा के तहत कितनी धनराशि दी जाती है?

उत्तर: MMVSY Yojana के अंतर्गत 71 हजार रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है।

प्रश्‍न: हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना और कन्यादान योजना दोनों एक है क्या?

उत्तर: हाँ, विवाह शगुन योजना को कन्यादान योजना के नाम से भी जाना जाता है।

प्रश्‍न: कन्यदान योजना हरियाणा आवेदन फॉर्म कहाँ से प्राप्त करें?

उत्तर: आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए ऊपर दिए गए लिंक से कर। अन्यथा आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते है।

प्रश्‍न: हरियाणा विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिया कहाँ आवेदन करें?

उत्तर: इसके लिए आप सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है या ऑफलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और उसको Concerned ऑफिस में समय रहते जमा करा दे। अधिक जानकारी के लिए ऊपर पढ़े।

इस प्रकार हमने इस लेख में इस योजना से संबन्धित सभी जानकारियां दे दी है। आशा करते है आपकों यह लेख पसंद आया होंगा।

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26 thoughts on “[रजिस्ट्रेशन] हरियाणा विवाह शगुन योजना 2023 कन्यादान योजना हरियाणा ऑनलाइन आवेदन”

  1. vivah Shagun Yojana ke liye apply kar raha hu toh usme bride mother bank account details not verify dikha raha hai aage kya karna chahiye

    Reply
    • मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए लाभार्थी को मैरिज सर्टिफिकेट (Marriage Certificate) बनवाना अनिवार्य है। बिना मैरिज सर्टिफिकेट के लाभार्थी को अब बेटी के कन्यादान के लिए लाभ नहीं मिल पायेगा।

      Reply
  2. My name Yogesh Chadha iam Delhi staying My mountly income 20000 My age 48 iam agree विधवा हो तलाक शुदा हो naver children iam agree शादी के लिए

    Reply
  3. Meri family income family id m 180000
    H jameen ढाई बीघा h
    Father h nhi . kya mujhko paisa mil sakta h इस yojna के अनुसार

    Reply
  4. 2022 के अनुसार लड़की वह लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए

    Reply
  5. शादी होने के कितने साल बाद तक हम ये सेवा ले सकते हैं

    Reply

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