(पंजीकरण) मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना हरियाणा 2023, पोर्टल, ulbshops.ulbharyana.gov.in login: Mukhyamantri Shehri Nikay Svamitva Yojana Haryana रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ दी गयी जानकारी को अवश्य पढ़े। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा शहरी निकायों की दुकानों और मकानों पर 20 साल से अधिक काबिज लोगों को मालिकाना हक़ दिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल ulbshops.ulbharyana.gov.in की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप आज ही आवेदन कर सकते है। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा “जन सहायक आपका सहायक ऐप” लांच की है। इस ऐप के माध्यम से आप सभी सरकारी सेवाओं की जानकारी इस मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते है।
हरियाणा शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023
प्रदेश सरकार द्वारा मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य से इस “मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना” की शुरुआत की है। इस योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 01 जुलाई 2021 से शुरू हो चुके है। इच्छुक आवेदक जिनके 31 दिसंबर 2021 तक किरायेदर के तोर पर 20 साल पुरे होने जा रहे है, वो इस योजना का लाभ ले सकते है। यदि आप भी ULB Haryana पोर्टल पर पंजीकरण कराना चाहते है आज ही ऑनलाइन आवेदन करे। शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल रजिस्ट्रेशन / पंजीकरण से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए इस लेख को पूरा अवश्य पढ़े।
Highlights of मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना हरियाणा
योजना का नाम | मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना |
योजना लांच की गई | हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा |
लाभार्थी | 20 साल से शहरी निकायों की दुकानों और मकानों पर काबिज है |
आवेदन प्रक्रिया कब शुरू हुई | 01 जुलाई 2021 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल पोर्टल | ulbshops.ulbharyana.gov.in |
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना हरियाणा के लिए पात्रता / योग्यता
हरियाणा शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लिए आवेदन करने से पहले निचे दी गई पात्रता शर्तो की जाँच अवश्य कर लें:
- आवेदक 20 साल से शहरी निकायों की दुकानों और मकानों पर काबिज हो।
- इस योजना लाभ वही लोग प्राप्त कर सकते है जिनकी 20 साल – 31 दिसंबर 2021 तक हो जाएंगे या हो चुके है।
- आवेदक को सेल्फ सर्टिफाइड लेटर के माध्यम से बताना होगा की वह कितने सालों से प्रॉपर्टी पर काबिज है।
- जो इस योजना के लिए पात्र नहीं है उनसे मार्किट दर के हिसाब से पूरा किराया वसूला जाएगा।
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हरियाणा शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023 जरुरी दस्तावेज़
इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन को निम्नलिखित दतावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- सेल्फ सर्टिफाइड लेटर (आवेदक कितने सालों से प्रॉपर्टी पर काबिज है)
- साइट प्लान
- आवेदक को इन में से कोई एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा: बिजली या पानी कनेक्शन बिल, उप किरायेदार का समझौता पत्र या किराये की रसीद, रिटर्न, फायर एनओसी आदि ।
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मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना हरियाणा के लिए आवेदन कैसे करें?
यदि आप शहरी निकाय स्वामित्व योजना हरियाणा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सोच रहे तो निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
जैसा की आप सभी को पता शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 01 जुलाई 2021 से शुरू हो चुके है। हरियाणा सरकार के पास अभी तक 16000 आवेदकों का ही डाटा उपलभ्द है। इस योजना के लिए एक सप्ताह में केवल 1000 आवेदकों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की ऑफिसियल पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP के माध्यम से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आवेदक को ऑनलाइन फॉर्म में पूछी गई जानकारी अच्छे से दर्ज करानी होगी और जरुरी दस्तावेज़ इसके साथ attach कर दे। आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी को जाँच लें और सबमिट कर दे। इस प्रकार आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
एक सप्ताह में 1000 आवेदन स्वीकार करने के बाद उनकी जाँच पड़ताल की जाएगी, पड़ताल करने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। शहरी निकायों की दुकानों और मकानों पर काबिज लोगों को कलेक्टर रेट के हिसाब से ही मालिकाना हक दिया जाएगा। इस योजना का लाभ निकायों में शामिल गांव की पंचायती जमीन पर काबिज लोग भी लें सकते है। हरियाणा सरकार ने कलेक्टर रेट इस प्रकार निर्धारित किया है: दो मंजिला मामलों में ग्राउंड फ्लोर के कब्जाधारी को कलेक्टर रेट का 60 प्रतिशत और फर्स्ट फ्लोर वाले को 40 प्रतिशत देना होगा। इसके अलावा यदि भवन तीन मंजिला है तो यह राशि 50, 30 और 20 प्रतिशत के अनुपात में बांटी जाएगी।
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FAQs – Mukhyamantri Shehri Nikay Svamitva Yojana Haryana
प्रश्न: मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना क्या है?
उत्तर: हरियाणा सरकार ने शहरी निकायों की दुकानों और मकानों पर 20 साल से अधिक काबिज लोगों को मालिकाना हक़ दिलाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। |
प्रश्न: मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना हरियाणा की ऑफिसियल पोर्टल/वेबसाइट क्या है?
उत्तर: MSNSY (मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना) ऑफिसियल वेबसाइट: https://ulbshops.ulbharyana.gov.in/ |
प्रश्न: इस योजना के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर: इस योजना के लिए 20 साल से अधिक शहरी निकाय की प्रॉपर्टी पर काबिज लोग ही इसके लिए आवेदन कर सकते है। |
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना हरियाणा से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर जाँच करें। आप हमसे भी निचे कमेंट कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।
Dear admin, please tell when this process will reopen I missed to fill online. Already have all records for more than 20 years
Pay rent of Nagarnigam go office and applied for owner ship …….? If you donot pay rent then who to take benefit as per parentage 20/25/30/35/40/50.So it is better to meet NagarNigam Commissioner. and put our matter. I think they helping you.
Sir khuch hua apke questions ka btana sir mujje plz 946694****
Respected sir
Plz tell me I have pay rent to municipal corporation for 1978 to 1991 pay rent to municipal corporation .so 13 years I pay rent to municipal corporation and but I can’t pay rent next some years .actual site pr possession Abhi bhi mera ha .sir mujhe Ish land pr 43 years hogaya so plz tell me sir kiya m apna rent jo due h woha rent municipal corporation ko pay kr kr apply kr skta hu ya phire Bina rent pay kra apply kr du mera pass rent slip ha original 1978 to 1991 original slip ha sir tell me ab m kiya kru jsa rent pay kru ya phire apply kr du
Plz reply sir thoda jldi