[रजिस्ट्रेशन] राजस्थान सामूहिक विवाह अनुदान योजना 2022: ऑनलाइन आवेदन, MSVY 2022 पंजीकरण | राजस्थान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना रजिस्ट्रेशन शुरू हो चूका है – अभी करें ऑनलाइन आवेदन। राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 13 जुलाई 2021 को “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2022” के लिए अधिसूचना जारी कर दी गयी है। विवाहों में होने वाले खर्चों को कम करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने सामूहिक विवाह आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए सामूहिक विवाह अनुदान योजना के को शुरू किया है। इस योजना का एक उद्देश्य यह भी है कि राजस्थान में बाल विवाह पर रोक लगाई जा सके।
राजस्थान सामूहिक विवाह अनुदान योजना 2022
सामूहिक विवाह करवाने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन के तोर पर राज्य सरकार अनुदान उपलब्ध कराएगी जिसकी जानकारी निचे दी गयी है। इस योजना का लाभ छेत्र केवल राजस्थान होगा। इस योजना को राजस्थान सामूहिक विवाह अनुदान नियम 2018 के स्थान पर लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत विवाह के लिए लड़की कि आयु 18 वर्ष से कम नहीं हो और लड़के कि आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।
Highlights of Rajasthan Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2022 |
योजना क्रियान्वयन एजेंसी | महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान |
योजना कि अधिसूचना जारी कि गई | 13 जुलाई 2021 |
लाभार्थी | राजस्थान के सभी स्थाई निवासी (विवाह योग्य) |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
प्रति जोड़ा अनुदान | 18000 रूपये |
आधिकारिक वेबसाइट | wcd.rajasthan.gov.in |
राजस्थान सामूहिक विवाह अनुदान योजना 2022 पात्रता/ योग्यता शर्ते
यदि आप सामूहिक विवाह योजना राजस्थान का लाभ पाना चाहते है तो निचे दी गई पात्रता शर्तो को पढ़े:
- वर या वधु में से कोई एक राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी हो वही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
- आयु सीमा: लड़के के लिए 21 वर्ष कम से कम और लड़की कि आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ तभी दिया जाएगा जो विवाह मान्य होंगे और नियमानुसार विवाह पंजीकरण करा लिया हो।
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सामूहिक विवाह योजना राजस्थान के कुछ मुख्य बिंदु
- सामूहिक विवाह: कम से कम 10 और अधिकतम 500 जोड़ों का विवाह ही इस योजना के अंतर्गत आएगा।
- सक्षम अधिकारी: जिला कलेक्टर या उनके उपखण्ड अधिकारी या ऐसे अधिकारी से है जो राज्य सरकार द्वारा सामान्य आदेश से अथवा जिला कलेक्टर द्वारा वसिस्त आदेश से सामूहिक विवाहों कि अनुमति हेतु अधिकृत किया जाए।
- प्राधिकृत अधिकारी: उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, उप निदेशक / सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता अथवा ऐसे अधिकारी से है जिसे जिले राज्य सरकार द्वारा इस योजना कि क्रियान्विति हेतु प्राधिकृत किया गया हो।
- निदेशालय: इससे अभिप्राय निदेशालय महिला अधिकारिता से है।
- प्रपत्र: इस योजना के अंतर्गत निर्धारित किये गए प्रपत्र से है।
- सरकार: इससे अभिप्राय राजस्थान सरकार से है।
- राज्य: राजस्थान राज्य।
- संस्था: सामूहिक विवाह आयोजन करने वाली संस्था से है, जो राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करती है।
राजस्थान सामूहिक विवाह अनुदान योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन
राजस्थान सामूहिक विवाह अनुदान योजना रजिस्ट्रेशन हेतु आपको निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- संस्था द्वारा सामूहिक विवाह हेतु अनुमति के लिए विवाह कि तिथि से न्यूनतम 15 दिन पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके साथ
- आवेदन हेतु कुछ जरुरी दस्तवेज जैसे – वर व वधू के आयु प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक खाते का विवरण आदि सलंग्न करनी होगी।
- संस्था द्वारा सामूहिक विवाह आयोजन कि अनुमति हेतु ऑनलाइन आवेदन में विवाह के जोड़ों कि संख्या में आवेदन कि तिथि से 7 दिन पहले तक परिवर्तन किया जा सकता है, इसके बाद कोई भी बदलाव मान्य नहीं होगा।
- संस्था द्वारा सभी वधूओं के बैंक खातों का विवरण यदि ऑनलाइन आवेदन के समय दिया गया है तो विवाह उपरांत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवेक के समय उपस्थित सक्षम आधिकारिक के प्रतिनिधि कि रिपोर्ट के आधार पर वधू के खाते में 10000 रूपये की राशि IFMS के माध्यम से प्रदान की जाएगी। वधू को देय राशि ट्रांसफर करने के बाद संस्था को प्रति जोड़ा 3000 रूपये प्रदान किये जाएंगे।
- नोट: अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए सामूहिक विवाह अनुमति हेतु ऑनलाइन आवेदक के अतरिक्त राशि जो 5000 रूपये प्रत्येक विवाहित वधू विवाह पंजीकरण के उपरांत देय होगी उसके लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र आयोजक संस्था या वधू द्वारा ऑनलाइन अपलोड करते ही उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
Direct Links – राजस्थान सामूहिक विवाह योजना रजिस्ट्रेशन
राजस्थान सामूहिक विवाह योजना अधिसूचना PDF डाउनलोड | Click Here |
Apply Online || Registration Link | Click Here |
WCD Rajasthan Official Website | Click Here |
FAQs – राजस्थान सामूहिक विवाह अनुदान योजना 2022
प्रश्न: राजस्थान सामूहिक विवाह अनुदान योजना 2022 के अंतर्गत कितना अनुदान दिया जाएंगे?
उत्तर: प्रदेश सरकार सामूहिक विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत कुल 18000 रूपये प्रति जोड़े के हिसाब से प्रदान करेगी। |
प्रश्न: राजस्थान “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना 2022” के लिए कैसे करें आवेदन?
उत्तर: इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, अधिक जानकारी के लिए ऊपर दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। |
प्रश्न: सामूहिक विवाह अनुदान योजना राजस्थान की सम्पूर्ण जानकारी कहाँ से प्राप्त करें?
उत्तर: इस योजना से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी आधिकारिक विज्ञापन या अधिसूचना से प्राप्त कर सकते है। PDF फाइल लिंक ऊपर दिया गया है। |
प्रश्न: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना राजस्थान आधिकारिक वेबसाइट क्या हैं?
उत्तर: यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान के द्वारा क्रियान्वित हैं जिसकी आधिकारिक वेबसाइट इस प्रकार है: www.wcd.rajasthan.gov.in or https://pehchan.raj.nic.in/ |
प्रश्न: राजस्थान सामूहिक विवाह योजना रजिस्ट्रेशन कहाँ करें?
उत्तर: इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते है। |
यदि आप भी MSVY Rajasthan || राजस्थान सामूहिक विवाह अनुदान योजना 2022 सम्बंधित को सवाल पूछना चाहते हैं तो निचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे पूछ सकते है। इस योजना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना अवश्य पढ़े।
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Rajpoot samilan
Are you able to apply for marriage online even from other states?
Sir I want to do 2nd marriage how could this be
Sar fulvari ke Sar 2022 Mein Sammelan ka registration ho raha hai
Ye real h please btaeye or ham ye form kese bhare or ham rajesthan se sirohi distik city aburod se h to ye viwah kaha ho ga btaiye
Yes this is real and this is organized by NGO or few selected organizations. You will have to find out your self otherwise refer official website for better understanding.
Name ANIL SAINI
Ad.gokulpura kalwad road
Sister. 1merid
Baroda. No
Math income. 22000
Job.turest
H. 6.2
Bart date. 21/8/1992
Ladki Ki Talash Hai Parichay Sammelan registration
Shamuhik vibha yojna m vibha kha se vibha hoga