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मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2024 में बच्चों को 5 हजार रुपये प्रति माह मिलेंगे (Bal Ashirwad Yojana)

Bal Ashirwad Yojana: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार “मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना” के अंतर्गत अनाथ बच्चों को हर माह ₹5000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दे दी गई है। यह योजना मध्य प्रदेश में लागू कर दी गयी है और इसके अंतर्गत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता मिलनी भी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के जो गरीब परिवार के बच्चे पढ़ाई करने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2024 रजिस्ट्रेशन शुरू हुए

कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अनाथ होते हैं और बाल आश्रम में अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2024 को लांच किया गया है। इसके अंतर्गत बाल आश्रम से पढ़ने वाले बच्चों को 18 साल की उम्र के बाद ₹5000 की आर्थिक राशि दी जाएगी। यह राशि इन्हें तब दी जाएगी जब 18 साल के बाद यह बाल आश्रम छोड़ेंगे।

इस पैसे का इस्तेमाल कर बाल आश्रम के बच्चे इंटर्नशिप कर सकते हैं। अगर बच्चे चाहे तो आईटीआई,  जेईई,  नीट तथा क्लैट जैसे परीक्षा निकाल कर सरकार द्वारा दिए गए पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके लिए इन्हें इस योजना से जुड़ना होगा और ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इस आर्टिकल के माध्यम से हम विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं कि लाभार्थी इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं और कैसे आसानी से इस योजना के अंतर्गत पढ़ने के लिए पैसे ले सकते हैं। सारी जानकारी विस्तार पूर्व प्राप्त करने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ना अनिवार्य है।

Summary of Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana MP

योजना का नामMukhyamantri Bal Ashirwad Yojana
विभागमहिला एवं बाल विकास विभाग
लॉन्च की गईमुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा
योजना का उद्देश्य वित्तीय सहायता /भत्ता, शिक्षा, पुनर्वास, प्रशिक्षण, अन्य
लाभार्थी अनाथ बालक बालिका
श्रेणी सरकारी योजना
राज्यमध्य प्रदेश
आवेदन शुल्कनिःशुल्क
आवेदन कैसे करे?ऑनलाइन/ ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://scps.mp.gov.in

एमपी बाल आशीर्वाद योजना के लाभ (Benefits of Bal Ashirwad Yojana)

सरकार द्वारा बाल आशीर्वाद योजना से मध्य प्रदेश के अनाथ बच्चों को कई लाभ दिए जा रहे हैं। नीचे उन सभी लाभ के बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाया जा रहा है।

  • बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को आर्थिक लाभ दिया जाएगा।
  • उन्हें आर्थिक लाभ के रूप में ₹5000 सरकार द्वारा मिलेंगे।
  • इन पैसों का इस्तेमाल कर वह इंटर्नशिप कर सकते हैं।
  • इसके साथ-साथ इन बच्चों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आजीविका के लिए भी पैसे दिए जाएंगे।
  • इससे अनाथ बच्चों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और वह अपनी पढ़ाई जारी रख पाएंगे।
  • इससे इनका भविष्य उज्जवल होगा और यह एक सफल इंसान बनने में कामयाब होंगे।

बाल आशीर्वाद योजना में सहायता किस प्रकार की जाएगी?

राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत सहायता दो प्रकार से करेगी

  1. आफ्टर केयर
  2. स्पॉन्सरशिप

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ किस-किस को मिलेगा?

सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में यह योजना लागू कर दिया गया है। इस योजना का लाभ सिर्फ वही बच्चे ले सकते हैं जिनके माता-पिता नहीं है यानी कि जो अनाथ है। इसके अलावा वह बच्चे जो अपने माता पिता को खो चुके है और अपने रिश्तेदारों के साथ जीवन यापन करते हैं।

आफ्टर केयर अन्तर्गत पात्रता

  • आफ्टर केयर योजना के अंतर्गत उन्ही बच्चों को लाभ दिया जायेगा जो बाल देखरेख संस्था में निर्मुक्ति (18 वर्ष के होने वाले है और आश्रम/संस्था से बाहर जाने वाले है) दिनांक के वर्ष को सम्मिलित करते हुए निरंतर 05 वर्ष तक निवासरत बच्चों को लाभ दिया जायेगा।
  • आफ्टर केयर स्कीम के अन्तर्गत आर्थिक सहायता, इंटर्नशिप, व्यवसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा हेतु निर्धारित समयावधि अथवा 24 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक ही सहायता प्रदान की जायेगी।
  • अनाथ, परित्यक्त बालक की स्थिति में बाल देखरेख संस्था में निवास हेतु आवश्यक अवधि सम्बंधी पात्रता में छूट प्रदान की जाएगी।
  • दत्तक ग्रहण, फॉस्टर केयर का लाभ नहीं मिल रहा हो, किन्तु बाल देखरेख संस्था में पुनः पुनर्वासित करवाया गया बालक तथा दत्तक ग्रहण, फॉस्टर केयर में रखने की अवधि की भी गणना, पात्रता अवधि में शामिल होगी।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना | bal-ashirwad-yojana application form
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना एप्लीकेशन फॉर्म

आफ्टर केयर योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता

इसके अंतर्गत इंटर्नशिप, व्यावसायिक प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष शिक्षा एवं विधि शिक्षा सहायता के लिए भी अनुदान दिया जाएगा।

  • इंटर्नशिप- मान्यता प्राप्त औद्योगिक संस्थान/ प्रतिष्ठान/ प्रतिष्ठित संस्थाओं से इंटर्नशिप अवधि के दौरान 5,000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। यह अधिकतम 1 साल के लिए हो सकती है।
  • व्यावसायिक प्रशिक्षण – आईटीआई, पोलीटेकनिक डिप्लोमा, पैरामेडिकल, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री कौशल विकास आदि के तहत दी जाने वाली शासकीय संस्थाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण, संबंधित विभाग के द्वारा से निःशुल्क प्रदाय किये जायेंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार लाभार्थी को 5000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देगी जो की अधिकतम दो साल की हो सकती है।
  • तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष शिक्षा एवं विधि शिक्षा सहायता – जो बच्चे NEET, JEE या CLAT में प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर किसी शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में प्रवेश करने वाले केयर लीवर्स को अध्ययन अवधि के दौरान एमपी सरकार 5,000 रूपये से 8,000 रूपये तक आर्थिक सहायता प्रतिमाह की सहायता राशि देगी। आर्थिक सहायता का फैसला मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

यह भी पढ़े: मध्य प्रदेश लाडली बहना आवास योजना पंजीकरण, लाभार्थी सूची

स्पॉन्सरशिप योजना अंतर्गत पात्रता

मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी परिवारों के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और आयु में 18 वर्ष से कम है और वह रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों तथा जो मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के तहत पात्रता में नहीं आते है ऐसे सभी बच्चे मध्य प्रदेश बाल आशीर्वाद योजना – स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।

स्पॉन्सरशिप योजना अंतर्गत सहायता

स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत आने वाले बच्चों को आर्थिक सहायता और चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। जिसकी जानकारी निम्नलिखित है:

  • आर्थिक सहायता- इसमें आर्थिक सहायता के तोर पर हर बच्चे को 4000/- प्रतिमाह की सहायता राशि प्रदान की जाएगी जो बच्चे एवं रिश्तेदार अथवा संरक्षक के संयुक्त खाते में जमा की जाएगी, जो न्यूनतम 01 वर्ष होगी। वहीं बालक अथवा परिवार की आर्थिक समृद्धता में सुधार न होने की स्थिति में अवधि में वृद्धि की जा सकेगी किन्तु किसी भी स्थिति में बच्चे की 18 वर्ष की आयु के पश्चात सहायता राशि नहीं दी जाएगी।
  • चिकित्सा सहायता – चिकित्सा सहायता के तोर पर हर बच्चे का आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाया जायेगा। यह काम जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। WCD विभाग ही आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु बच्चों की सूची सहित आवश्यक जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध करवाएगा।

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बाल आशीर्वाद योजना से जुड़े दस्तावेज

जैसा की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत बाल आश्रम के बच्चों को ₹5000 दिए जाएंगे। जिसके लिए आपको ज्यादा भाग-दौड़ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि अनाथ बच्चा आश्रम या संस्था में है तो वहां उस आश्रम का काम है की वह ऐसे सभी पात्र बच्चों को पंजीकृत कराये और इस योजना का लाभ ले।

वहीं जो बच्चे अपने रिश्तेदारों के घर पर रहते तो महिला एवं बाल विकास विभाग में संपर्क कर ऐसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा सकते है। और मुख्यमंत्री बाल आशीवार्द योजना के अंतर्गत पेंशन पा सकते है।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना से कैसे जुड़े?

Bal Ashirwad Yojana Form: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी द्वारा इस योजना को लॉन्च कर दिया गया है। सरकार इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखते हुए इसको लॉन्च किया गया है। इस योजना के लिए आवेदन हेतु आपको जिला कार्यक्रम अधिकारी /जिला बाल संरक्षण अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) या आंगनवाड़ी केंद्र में संपर्क करे।

वैसे तो राज्य सरकार ने जिला कार्यक्रम अधिकारी/ जिला बाल संरक्षण अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) की जिम्मेदारी लगायी हुई है की ऐसे परिवारों की पहचान जल्द से जल्द करे और उन्हें इस योजना का लाभ दे। यदि किसी कारणवाश वो आप तक नहीं पहुँच पाए तो आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क कर सकते है या ईमेल (scpshelpline@gmail.com) के माध्यम तक अपनी बात पंहुचा सकते है।

निष्कर्ष

इस आर्टिकल के माध्यम से हमने आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के लिए लॉन्च की गई मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना से संबंधित जानकारी दी है। हमने आपको इस योजना से संबंधित लगभग सारी जानकारी से अवगत कराया है। अगर आपको यह लेख पसंद आया और दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आ गया। तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ-साथ अपने सोशल मीडिया पर साझा अवश्य करें।

FAQs मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना से जुड़े सवाल-जवाब

सवाल: मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना कब शुरू हुई?

जवाब: यह योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्ष 2023 में शुरू की गई है। जिसकी घोषणा जुलाई-अगस्त 2023 में गई थी। लेकिन अब यह योजना सुचारू रूप से चालू हो चुकी है।

सवाल: Bal Ashirwad Yojana Form कहाँ से डाउनलोड करें?

जवाब: मुख्यमंत्री बाल आशीवार्द योजना फॉर्म डाउनलोड आप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कर सकते है। वहीं आपको इस योजने के सम्बन्ध में आवेदन फॉर्म और अन्य जानकारियां मिलेगी।

सवाल: मध्य प्रदेश बाल आशीवार्द योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

जवाब: आवेदन के लिए आपको बाल आशीर्वाद स्कीम की आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। अन्यथा आप जिला कार्यक्रम अधिकारी /जिला बाल संरक्षण अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) संपर्क कर आवेदन कर सकते है।

सवाल: मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का क्या लाभ?

जवाब: इस बाल आशीर्वाद स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता /भत्ता (5000 प्रति माह तक), शिक्षा, पुनर्वास, प्रशिक्षण, अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।

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