DDJAY दीनदयाल जन आवास योजना हरियाणा आवास योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया यहां जाने सम्पूर्ण जानकारी इस स्कीम से जुड़ी। यह योजना आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के बेघर परिवारों को पक्के मकान की सुविधा देने के लिए शुरू की गयी है। Deen Dayal Jan Awas Yojana Haryana के अंतर्गत राज्य सरकार पात्र परिवारों को किफायती आवास प्रदान करना और आर्थिक रूप से गरीब परिवार अपने घर का सपना पूरा कर सके इसी कारणों से इस योजना को शुरू किया गया है।
हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना 2024
हरियाणा में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर एवं बेघर परिवारों के लिए हरियाणा सरकार एक नई योजना का शुरुआत किया है। हरियाणा सरकार ने सभी बेघर परिवार को हरियाणा दीन दयाल जन आवास योजना DDJAY के तहत सस्ते दामों पर घर मुहैया कराने वाली है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में किया गया था परंतु वर्ष 2024 में इस योजना में अनेकों संशोधन करके दोबारा से इस योजना को लागू किया गया है।
हरियाणा में बहुत सारे आर्थिक रूप से कमजोर एवं बेघर परिवार रहते हैं। सरकार उन सभी बेघर परिवारों को रहने खातिर एक बढ़िया आवास इस योजना के तहत देने वाली है। अगर आप भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लेख को पूरा पढ़ें यहां पर हम आपको इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे।
Highlights of Haryana Deen Dayal Jan Awas Yojana 2024
योजना का नाम | Haryana Deen Dayal Jan Awas Yojana |
योजना की शुरुवात | हरियाणा के मुख्यमंत्री मोहन लाल खट्टर के द्वारा |
साल | 2016 |
विभाग | हरियाणा वित्त एवं आवास मंत्रालय |
उद्देश्य | राज्य के गरीब बेघर लोगों को आवास मुहैया कराना |
लाभार्थी | राज्य के गरीब एवं बेघर परिवार |
आवेदन माध्यम | ऑफलाइन प्रक्रिया |
अधिकार वेबसाइट | tcpharyana.gov.in |
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हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना DDJAY क्या है?
Haryana Deen Dayal Jan Awas Yojana हरियाणा सरकार के द्वारा गरीब एवं बेघर परिवारों को घर मुहैया कराने हेतु एक महत्वकांक्षी योजना है। इस योजना के द्वारा हरियाणा सरकार बिल्डरों के द्वारा 5 से 50 एकड़ की भूमि पर कॉलोनी नुमा 150 से 200 स्क्वायर फीट के घर का निर्माण करवाएगी। निर्माण होने के पश्चात पूरे घरों को बेघर लोगों को बिल्कुल सस्ते दामों पर प्रदान करेगी।
इस योजना के तहत जो भी आवास बनाए जाएंगे वह सभी गरीब बेघर लोगों को सस्ते दामों में बेच दिए जाएंगे। और कॉलोनी जो बनेगा वहां पर 10% जमीन को सरकार अपने अधीन रखेगी। जो भी कॉलोनी बसाया जाएगा उसको लोनी में सभी सुविधा के इंतजाम सरकार के द्वारा किया जाएगा। जो भी इस योजना के तहत घर खरीदेंगे उन्हें सिर्फ घर का ही मूल्य चुकाना होगा उसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की सुविधा के लिए मूल्य चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी।
दीनदयाल जन आवास योजना हरियाणा का उद्देश्य
दीन दयाल जन आवास योजना 2024 के द्वारा हरियाणा सरकार का उद्देश्य अपने राज्य के गरीब बेघर परिवारों को पक्का मकान मुहैया कराना है। सरकार चाहती है कि उनके राज्य में कोई भी बेघर ना रहे। सरकार का मनसा यही है कि वह अपने राज्य के सभी गरीब से गरीब परिवार को खुद का पक्का मकान प्रदान कर सके। इस योजना से राज्य के लोगों की आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी एवं राज्य के लोगों का कल्याण होगा।
Haryana Deen Dayal Jan Awas Yojana 2024 के लाभ एवं विशेषताएं
- वर्ष 2016 में हरियाणा दीन दयाल जन आवास योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया था।
- इस योजना के द्वारा हरियाणा के गरीब बेघर लोगों को किफायती कीमतों पर घर मुहैया कराया जाएगा।
- हरियाणा राज्य सरकार बिल्डरों की सहायता से राज्य में इस योजना के तहत कॉलोनी नुमा आवासों का निर्माण करवाएगी।
- इस योजना के द्वारा बिल्डर पांच से 15 एकड़ भूमि पर कालोनी का निर्माण करेगी जहां पर सभी घरों का क्षेत्रफल डेढ़ सौ स्क्वायर फीट के करीब होगा।
- बिल्डर्स को इन कॉलोनियों में से 10% भूमि एवं निर्मित घर को फ्री में सरकार को देना होगा, ताकि सरकार उसका प्रयोग सरकारी सुविधाओं को प्रदान करने हेतु उपयोग कर सकें।
- इस योजना के द्वारा पहले 50% जमीन सरकार को देना होता था जो कि मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 2024 में कम कर के 10% कर दिया गया।
- इस योजना के द्वारा सिर्फ गरीब परिवार एवं जिनके पास स्वयं का घर नहीं है वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना 2024 के तहत पात्रता
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास हरियाणा का बोनाफाइड होना चाहिए।
- आवेदक के नाम पर किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के पास पहले से कोई भी जमीन या खुद का मकान नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार में किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
दीनदयाल जन आवास योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- घर ना होने का प्रमाण पत्र
- बोनाफाइड प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता का विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना में आवेदन कैसे करें?
अगर आप दीन दयाल जन आवास योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दी गई आवेदन प्रक्रिया को ध्यान पूर्वक पढ़ ले।
- सर्वप्रथम आपको DDJAY Haryana दीन दयाल जन आवास योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है।
- आधिकारिक वेबसाइट पर होम पेज पर चले जाना है।
- वहां से आपको दीन दयाल जन आवास योजना की ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपको ऑनलाइन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक बिल्कुल सही सही भर लेना है।
- अब आपको आवेदन फॉर्म में मांगे वह सभी आवश्यक दस्तावेजों को फोटो को अपलोड करना है।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म जमा कर दे और इसका एक प्रिंटआउट अवश्य निकलवा ले।
हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना निष्कर्ष
आज के इस लेख में हमने आपको हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान किया है। हमें आशा है कि हमारे इस लेख के द्वारा आपको इस योजना से संबंधित हर प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी।
FAQs – दीनदयाल जन आवास योजना अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: दीनदयाल जन आवास योजना हरियाणा की शुरुआत कब हुई थी?
उत्तर: दीन दयाल जन आवास योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया था।
प्रश्न: दीन दयाल जन आवास योजना का लाभ किसे मिलेगा?
उत्तर: दीन दयाल जन आवास योजना के द्वारा हरियाणा की मूल निवासी जो कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं जिनके पास स्वयं का घर नहीं है उन्हें लाभ दिया जाएगा।
प्रश्न: दीन दयाल जन आवास योजना के द्वारा दी जाने वाली आवास का मूल्य कितना है?
उत्तर: इस योजना के द्वारा प्रदान की जाने वाली आवास का मूल्य पूर्ण रूप से तय नहीं किया गया है यह किस एरिया में आपको आवास मिल रहा है उस पर निर्भर करेगा।
प्रश्न: दीनदयाल जन आवास योजना हरियाणा 2024 के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर: हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना के लिए आवेदन हेतु आपको विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://tcpharyana.gov.in/ पर विजिट कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।