आज भी देश में ऐसे बहुत सारे मामले है जिसमे माँ-बाप की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बालिका/ कन्या के विवाह नहीं हो पाता है और अगर होता है तो ससुराल पक्ष की तरफ से मांगी गयी दहेज के कारण उन्हें ससुराल में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देहज लेना और देना हमारे देश में गैरकानूनी है फिर भी हमें कई सारे मामले सुनने को मिलते है।
गरीब परिवार अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सके इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक ऐसी योजना का शुभारंभ किया है जो कि आर्थिक रूप सेे कमजोर परिवार की कन्याओं को उसके विवाह में एक आर्थिक सहायता प्रदान की जायेंगी। इस योजना का नाम है हिमाचल प्रदेश शगुन योजना है। आज हम इस लेख में आपको इस योजना के उद्देश्य, लाभ, पात्रता, मुख्य दस्तावेज और इस योजना में किस प्रकार आवेदन किया जायें इसके बारें में आपको विस्तार से बतायेंगें। इस योजना की सही जानकारी कोेेेेेेेे जानने के लिए आपको इस लेख को अंत तक पढ़ना होंगा।
आओ अब इस योजना के बारे में विस्तार से जाने। इस योजना का संचालन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 01 अप्रैल 2021 से शुरू किया गया हैं। इस योजना में वह लड़कियां जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करती है और जिनका परिवार विवाह करने में सक्षम नहीं हैं उन परिवारों को लड़की की शादी करनें पर 31000 रूपये की अनुदान राशि हिमाचल सरकार देती है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कन्या के माता-पिता के द्वारा एवं बेसहारा होने की स्थिति में कन्या द्वारा स्वंय बाल परियोजना अधिकारी, प्रभारी नारी सेवा सदन, या बालिका आश्रम में अध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जा सकता है। आवेदन करने के बाद अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेंगा।
इस योजना का आवेदन विवाह के दो महीने पहले या विवाह के छः महीने के भीतर भी किया जा सकता है। आवेदन की राशि आवेदक के सीधे बैंक में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से की जायेंगी। इस योजना का लाभ कन्या को तब भी मिल सकता है अगर कन्या का विवाह हिमाचल प्रदेश के बाहर हो रहा है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए वर की उम्र 21 वर्ष और वधू की उम्र 18 वर्ष (अब यह 21 वर्ष होने जा रही है) से अधिक होनी चाहिए।
योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश शगुन योजना |
शुरू की गई | हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली कन्याएं |
योजना शुरू की गई | 01 अप्रैल 2021 |
उद्देश्य | गरीब परिवार की बालिका के विवाह में आर्थिक सहायता देना |
सहायता राशि | 31000 रूपये |
वर्ष | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | edistrict.hp.gov.in |
शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली कन्याओं के विवाह पर अनुदान राशि प्रदान करना है। जिससे कन्याओं के जीवन स्तर में सुधार आयेंगा और कन्या सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकेंगी। यह राशि कन्या के माता-पिता को प्रदान की जाती है और अगर कन्या के माता-पिता नहीं है तो कन्या स्वंय ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है। यह योजना से महिला सशक्तिकरण में नई दिशा दिखाई देंगी।
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हिमाचल प्रदेश शगुन योजना पात्रता और आवेदन की क्या शर्तें है?
यदि आप भी हिमाचल प्रदेश राज्य के निवासी है और इस योजना के लिए आवेदन करने की सोच रहे है तो नीचे दी गई पात्रता की अवश्य जाँच करे:
आवेदिका का आधार कार्ड | आयु प्रमाण पत्र | निवास प्रमाण पत्र |
बीपीएल कार्ड | मोबाईल नंबर | जाति प्रमाण पत्र |
पासपोर्ट साईज फोटो | शादी की प्रस्तावित तिथि सबंधी कागजात | विवाह प्रमाण पत्र (पहले विवाह हो जाने पर) |
आवेदन प्रक्रिया: इस योजना को दो प्रकार से आवेदन कर सकते हैं पहला ऑफलाइन आवेदन। इस प्रक्रिया में आवेदक को अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्र मे जाकर इस हिमाचल प्रदेश शगुन स्कीम का आवेदन पत्र प्राप्त करना होंगा। इसके बाद आवेदन फार्म में पूछी गयी सारी जानकारियों को भरना होंगा और अपने सभी दस्तावेज को इस फार्म के संलग्न करना होंगा। इसके बाद आपको यह फार्म आगंनबाड़़ी केन्द्र में जमा करना होंगा। इस प्रकार आप इस योजना का आवेदन कर पायेंगें।
दूसरा तरीका ऑनलाइन है, जिसके आवेदन की प्रक्रिया नीचे दी गई है:
हिमाचल शगुन योजना ऑनलाइन आवेदन | यहाँ क्लिक करें |
एप्लीकेशन फॉर्म | यहाँ क्लिक करें |
ऑफिसियल वेबसाइट लिंक | यहाँ क्लिक करें |
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इस प्रकार आपको आज हमने शगुन योजना हिमाचल प्रदेश के बारें में बताया। आशा करते है आपको यह लेख पंसद आयेंगा। आगे भी हम आपको ऐसी ही कई सरकारी योजनाओं के बारें में बतायेंगे। जिससे आपको बिना किसी परेशानी के नई योजनाओं के बारें में पता चलता रहेगा।
प्रश्न: हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर: इस योजना के लिए हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी गरीब रेखा नीचे जीवन यापन करने वाले अपनी कन्या के विवाह के लिए आर्थिक सहायता हेतु आवेदन कर सकते है।
प्रश्न: इस योजना के लिए क्या एक विधवा भी आवेदन कर सकती है?
उत्तर: जी हाँ, यह योजना विधवा महिलाओं के लिए भी है।
प्रश्न: दूसरे राज्य में विवाह करने पर इस योजना का लाभ मिलेंगे गए क्या?
उत्तर: हाँ इस योजना का लाभ दूसरे राज्य में विवाह करने पर भी मिलेगा।
प्रश्न: हिमाचल प्रदेश शगुन योजना 2024 के अंतर्गत कितनी राशि मिलेगी?
उत्तर: राज्य सरकार कुल 31000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
प्रश्न: क्या विवाह होने के बाद भी योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: हाँ, विवाह होने के बाद छः माह के अंदर तक आवेदन किया जा सकता है। और विवाह के दो माह पहले भी आवेदन किया जा सकता है।
यदि हिमाचल प्रदेश कन्या विवाह योजना और शगुन योजना || Shagun Scheme Himachal से सम्बंधित कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते है।
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